रायगढ़

सारंगढ़: गौवंश की हत्या कर मांस बेचने वाले 3 आरोपी गिरफ्तार

सारंगढ़, 20 जुलाई 2025: सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले की सरिया पुलिस ने गौवंश की हत्या कर मांस बेचने के आरोप में तीन लोगों को गिरफ्तार किया है. यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक आंजनेय वार्ष्णेय, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक निमिषा पाण्डेय और डीएसपी अविनाश मिश्रा के निर्देश पर गौ तस्करी और गौ हत्या पर रोक लगाने के अभियान के तहत की गई है. थाना प्रभारी प्रमोद यादव के मार्गदर्शन में सरिया पुलिस स्टाफ ने इस मामले में सफलता हासिल की.

घटना और आरोपियों की गिरफ्तारी
जानकारी के अनुसार, 19 जुलाई 2025 को मनीष मालाकार (उम्र 19 वर्ष), निवासी बाबाकुटी सारंगढ़, ने सरिया थाने में लिखित शिकायत दर्ज कराई. उन्होंने बताया कि उन्हें सूचना मिली है कि ग्राम परशरामपुर, महानदी पुल पास, सरिया निवासी टिकेश्वर रात्रे, महेत्तर रात्रे और हलधर सतनामी गौवंश की हत्या कर मांस बिक्री के लिए काट रहे हैं.

सूचना मिलते ही पुलिस टीम ने तत्काल घटनास्थल पर दबिश दी और तीनों आरोपियों को घेरकर पकड़ लिया. गिरफ्तार किए गए आरोपियों में:

टिकेश्वर रात्रे (उम्र 30 वर्ष), पिता फकीर रात्रे, निवासी सरिया

हलधर सतनामी (उम्र 53 वर्ष), पिता लिंगा सतनामी, निवासी सरिया

महेत्तर रात्रे (उम्र 73 वर्ष), पिता केने रात्रे, निवासी जलगढ़, थाना सरिया

पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बैल का मांस और उसे काटने के हथियार जब्त किए हैं.

कानूनी कार्रवाई
पर्याप्त सबूत पाए जाने के बाद तीनों आरोपियों के खिलाफ अपराध क्रमांक 158/2025 धारा 4, 5, 10 छत्तीसगढ़ कृषिक पशु परिरक्षण अधिनियम 2004 के तहत मामला दर्ज किया गया. तीनों आरोपियों को 19 जुलाई 2025 को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है.

पुलिस टीम की भूमिका
इस कार्रवाई में थाना प्रभारी प्रमोद यादव, सहायक उप निरीक्षक मोतीलाल डनसेना, प्रधान आरक्षक सत्यम, सुरेंद्र सिदार, टीकाराम पटेल, आरक्षक श्रवण टंडन, प्यारे लाल, नर्मदा यादव, भागवत, खेमलाल चौहान और समस्त स्टाफ की महत्वपूर्ण भूमिका रही. यह कार्रवाई गौवंश संरक्षण को लेकर पुलिस की सक्रियता को दर्शाती है.

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